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KRISHNA PG COLLEGE AGRA

Affiliated To Dr Bhimrao Ambedkar
University,Agra / N.C.T.E / UGC

Terms & Conditions

Terms & Conditions

आवश्यक निर्देश

कॉलेज में प्रवेश विश्वविद्यालय नियमावली का पूर्णतया परिपालन करते हुए किये जायेंगे इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.dbrau.org.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, उसके बाद छात्र कॉलेज में प्रवेश लें | जहाँ कॉलेज के नियम एवं विश्वविद्यालय के नियम दोनों लागू होंगे | नियम कुछ इस प्रकार हैं :-

  1. बी.., बी.एस.सी., बी.कॉम., एम.कॉम., एम.., एम.एस.सी., एम.एम.सी. (बायोटेक), बी.पी.एड., एवं बी.पी..एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय के Admission Monitoring System के माध्यम से ही किये जायेंगे तथा बी.एड.0प्र0 शासन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेंगे जिसकी नियमावली पृथक रूप से प्रस्तारित की जाएगी |
  2. सत्र 2022-23 में विश्वविद्यालय द्वारा Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अंतर्गत अभ्यर्थी पांच चरणों क्रमश: (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फॉर्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फॉर्म प्रिंट ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण कर छठे चरण में महाविद्यालय को चुनकर प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा |
  3. विश्वविद्यालय द्वारा वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिए जाने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी करते हुए स्नातक स्तर पर 200/- रु0 तथा परास्नातक स्तर पर 300/- रु0 करने का निर्णय लिया गया है |
  4.  महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश सम्बंधित समस्त सूचनाएं वि.वि. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं |

सामान्य निर्देश

  1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सत्र 2022-23 के इस विवरण पुस्तिका (प्रोस्पेक्टस) का मूल्य 250 रु0 है |
  2. महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत विकलांगों के लिए तथा 10 प्रतिशत 0डब्ल्यू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होंगे |विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा | महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे | यदि कश्मीरी छात्र/छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी |
  3. यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दुसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उस महाविद्यालय से प्रवेश लेने इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिए गए प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर रद्द कराना होगा तथा महाविद्यालय केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा | शुल्क वापिसी की प्रक्रिया 2 माह के अन्दर संपन्न करनी होगी |
  4. सत्र 2022-23 के सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में ही प्रवेश दिए जायेंगे तथा प्रवेश शुल्क के साथ 200/- रु0 उपाधि (डिग्री) शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा |
  5. बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बी.पी..एस. 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो |
  6. एम.. में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो, परन्तु परास्नातक के प्रयोगात्मक एवं साहित्यिक विषय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है |
  7. एम.कॉम. में प्रवेश हेतु बी.कॉम. त्रिवर्षीय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है |
  8. यदि छत्र/छात्रा कला, विज्ञान, वाणिज्य स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी अहर्ता में दो वर्षों से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में पाठ्यक्रमों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते है परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें :-
  • किसी शिक्षा संसथान में अनुशासनहीनता को दोषी नहीं पाया गया है |
  • किसी भी न्यायलय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो |
  • किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्यनरत न हो |
  • कहीं सेवारत न हो |
  1. वि.वि. नियमानुसार कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 06 वर्ष तथा परास्नातक अधिकतम 05 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा अथवा नई शिक्षा निति 2020 के निर्देशानुसार होगा | अंतराल को द्रष्टिगत रखते हुए प्रवेश का निर्णय महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा लिया जायेगा तथा किसी भी छात्र को वि.वि. से अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जायेगा |
  2. कोई भी विदेशी छात्र महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वह विश्वविद्यालय से कुलसचिव हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र महाविद्यालय में जमा कराएगा |

 

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